मोहना गांव में ग्राम न्यायालय: 20 गांवों को मिलेगी त्वरित न्याय की सुविधा
फरीदाबाद। मोहना गांव में एक नया ग्राम न्यायालय शुरू हुआ है जो आसपास के 20 गांवों के लोगों के लिए न्याय को और सुलभ बनाएगा. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर बने इस कोर्ट से ग्रामीणों को अब फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित जिला कोर्ट के लंबे सफर से छुटकारा मिलेगा जो मोहना से करीब 20 किलोमीटर दूर है. इस पहल से न केवल समय और पैसे की बचत होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत
मोहना गांव के ग्राम न्यायालय में 12 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के मामलों की सुनवाई होगी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रितु यादव ने बताया कि यह कोर्ट हर बुधवार को चलेगा और इसमें 2 साल तक की सजा वाले मामले निपटाए जाएंगे. पहले ग्रामीणों को जिला कोर्ट जाने में पूरा दिन और काफी खर्चा करना पड़ता था. अब स्थानीय कोर्ट में ही छोटे-मोटे विवादों का निपटारा हो सकेगा जिससे ग्रामीणों का समय और पैसा बचेगा.
सीनियर वकील ने की तारीफ
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष ओपी शर्मा ने इस कदम को सराहनीय बताया. उन्होंने कहा कि यह कोर्ट ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगा खासकर उन मामलों में जो डोमेस्टिक वायलेंस जैसे स्थानीय स्तर पर ज्यादा देखे जाते हैं. शर्मा ने यह भी बताया कि इस कोर्ट के शुरू होने से जिला कोर्ट पर काम का बोझ 2-3% तक कम हो सकता है. साथ ही कोर्ट के आसपास खाने-पीने की दुकानें, स्टांप पेपर विक्रेता और अन्य छोटे व्यवसाय शुरू होने से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.
ग्राम पंचायत की जमीन पर बना कोर्ट
मोहना गांव के सुखबीर ने खुशी जताते हुए कहा कि यह कोर्ट गांव की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. उन्होंने बताया कि कोर्ट की बिल्डिंग ग्राम पंचायत की जमीन पर बनी है, जिससे गांव का नाम रोशन होगा. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कोर्ट से न केवल न्याय मिलना आसान होगा बल्कि आसपास की दुकानों और छोटे व्यवसायों से रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे.
किन गांवों को होगा फायदा?
यह ग्राम न्यायालय मोहना सहित 12 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों जैसे हीरापुर, नरहावाली, अटाली, अरुआ, महमदपुर, पंहेड़ा कलां, पंहेड़ा खुर्द, शेखपुरा, जाफरपुर, चांदपुर, दयालपुर, मोठका, मौजपुर, फज्जुपुर, इमामुद्दीनपुर, घरोड़ा और घूडासन के लिए लाभकारी होगा. इन गांवों के लोग अब बिना लंबी यात्रा किए अपने मामलों का निपटारा कर सकेंगे.
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हाई कोर्ट के पास है नियुक्ति का अधिकार
सीनियर वकील ओपी शर्मा ने बताया कि संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को ग्राम न्यायालय खोलने और जजों की नियुक्ति का अधिकार है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फरीदाबाद जिले की जरूरतों को देखते हुए यह कदम उठाया है. शुरुआत में यह कोर्ट सप्ताह में एक दिन खुलेगा लेकिन अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में इसे हफ्ते में दो दिन चलाने की मांग भी उठ सकती है. यह ग्राम न्यायालय न केवल ग्रामीणों के लिए न्याय को सुलभ बनाएगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा. यह कदम ग्रामीण भारत में न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.