दवाओं के दाम घटेंगे: NPPA का नया आदेश लागू

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नई दिल्ली. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे आम लोगों को दवाओं पर राहत मिलेगी. NPPA ने आदेश दिया है कि जिन दवाओं पर GST दरों में कटौती हुई है, उनकी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) को तुरंत कम किया जाए. इससे टैक्स में कमी का फायदा सीधे ग्राहकों के जेब तक पहुंचेगा.

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दवा कंपनियों को सख्त निर्देश

NPPA ने सभी दवा निर्माताओं और मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे GST कटौती के बाद नई कीमतों को लागू करें. उदाहरण के लिए कुछ दवाओं पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है जबकि कई जीवनरक्षक दवाओं पर GST को 5% से शून्य कर दिया गया है. इस बदलाव से दवाओं की कीमतों में कमी आएगी जिससे मरीजों को इलाज में कम खर्च करना पड़ेगा.

पुराने स्टॉक पर क्या नियम?

NPPA ने साफ किया है कि पुराने स्टॉक की रीलेबलिंग या रीस्टिकरिंग जरूरी नहीं है. कंपनियां चाहें तो स्वेच्छा से ऐसा कर सकती हैं, बशर्ते वे कुछ शर्तों का पालन करें. इसके बजाय, कंपनियों को सिर्फ नई कीमतों की लिस्ट रिटेलर्स और राज्य नियंत्रकों को भेजनी होगी. यह कदम कानूनी अनुपालन को आसान बनाएगा और कंपनियों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा.

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ग्राहकों को मिलेगा सीधा फायदा

इस आदेश से दवाओं की कीमतें कम होने की उम्मीद है, जिससे आम लोग खासकर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज, कम खर्च में दवाएं खरीद सकेंगे. NPPA का यह कदम सरकार के उस मकसद को पूरा करता है, जिसमें टैक्स में कटौती का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना है.

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