EPFO New Withdrawal Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब कर्मचारियों को उनके कुल भविष्य निधि (Provident Fund) का 100 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति दी है। हालांकि यह केवल खास परिस्थितियों में ही संभव होगा—जैसे चिकित्सा आपातकाल (Medical Emergency), बच्चों की पढ़ाई (Education), मकान निर्माण (Housing) या विवाह (Marriage)।
25 प्रतिशत राशि पर ब्याज का लाभ
जानकारी के मुताबिक नए नियम के अनुसार कर्मचारी को अपने खाते में कम से कम 25 प्रतिशत राशि रखना जरूरी होगा। इस हिस्से पर उन्हें 8.25% की सालाना ब्याज दर (Annual Interest Rate) और चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) का लाभ मिलता रहेगा।
कब निकाल सकते हैं 100 प्रतिशत फंड
सेवानिवृत्ति (Retirement) पर आप पैसा निकाल सकते है, स्थायी विकलांगता (Permanent Disability) अगर हो जाती है तो भी निकासी होगी, लंबी बेरोजगारी (Unemployment for 12 months) यानी लंबे समय तक आपको कोई जॉब नहीं मिलती है या फिर देश छोड़ने यानी आप देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे है तो सदस्य अपनी संपूर्ण राशि निकाल सकते हैं। इस सुविधा से कर्मचारियों को अपने पैसे पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा ओर उनको एक बार में अपना पूरा हिसाब किताब मिल जायेगा।
विवाह और शिक्षा खर्च के लिए विशेष राहत
EPFO ने शादी और शिक्षा के लिए निकासी की सीमा भी बढ़ा दी है। अब शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक पैसा निकाला जा सकता है। पहले यह सीमा सिर्फ 3 बार की थी। इससे परिवारों को बड़े खर्च के समय बिना लोन के राहत मिलेगी।बिना कारण निकासी की सुविधाअब सदस्य को निकासी के लिए विशेष कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। बेरोजगारी के दौरान भी 75 प्रतिशत PF निकाला जा सकता है जबकि शेष 25 प्रतिशत बाद में प्राप्त किया जा सकता है।

