15वीं पेंशन अदालत में 815 शिकायतों का तत्काल निपटारा, 114 दिन से लंबित मामले में मिले 5.73 लाख, जानें पूरी डिटेल

24 दिसंबर को आईआईपीए में आयोजित 15वीं पेंशन अदालत में 1,087 शिकायतें सुनी गईं जिनमें से 815 का मौके पर समाधान हुआ। प्रयागराज के सत्यम मिश्रा को 5.73 लाख रुपये का बकाया मिला। वीसी के जरिए दूर-दराज के पेंशनभोगी भी जुड़े।

  • पेंशनभोगियों को बड़ी राहत
  • पेंशन अदालत में 815 शिकायतें सुलझीं
  • मौके पर हुआ लाखों का भुगतान
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिला न्याय

15th Pension Adalat: शनिवार को सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी। इस महीने 24 दिसंबर को आयोजित 15वीं पेंशन अदालत में 30 विभागों और मंत्रालयों से जुड़ी 1,087 लंबित शिकायतों को सुनवाई के लिए लिया गया।

इनमें से 815 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जो इस पहल की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में हुई अदालत

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार यह अदालत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) में आयोजित की गई थी।

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रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त, डाक, आवास और शहरी मामले तथा नागरिक उड्डयन जैसे विभागों से जुड़े मामले इसमें शामिल थे।

पेंशनभोगियों को समय पर न्याय दिलाने में यह पहल कारगर साबित हो रही है।

प्रयागराज के सत्यम मिश्रा को मिले 5.73 लाख रुपये

एक मामला प्रयागराज के सत्यम मिश्रा का था जिनकी शिकायत 114 दिनों से लंबित थी।

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जुलाई 2024 से उन्हें असाधारण पेंशन के तहत पेंशन लाभ नहीं मिल रहा था। उन्होंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में अपनी बात रखी।

बीएसएफ के अधिकारियों ने पेंशन अदालत में जानकारी दी कि उचित प्रक्रिया के बाद मामला निपटा दिया गया है।

सत्यम मिश्रा को एक्स-ग्रेशिया सहित 5,73,728 रुपये का बकाया भुगतान कर दिया गया है। साथ ही 1 दिसंबर 2025 से उनकी असाधारण पेंशन भी शुरू कर दी जाएगी।

श्रीनगर की नसीम अख्तर का 150 दिन पुराना मामला

श्रीनगर की नसीम अख्तर की शिकायत 150 दिनों से अधिक समय से लंबित थी।

अगस्त 2020 से पारिवारिक पेंशन मामले के निपटारे में देरी हो रही थी। उन्होंने भी वीसी के माध्यम से अदालत में भाग लिया।

यह मामला जनगणना संचालन विभाग से जुड़ा था। सीसी(पी), सीपीएओ ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को प्राधिकरण जारी कर दिया गया है और बिना किसी देरी के बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा।

गुवाहाटी की मुक्ता चक्रवर्ती का 2020 से लंबित मामला

गुवाहाटी, असम की मुक्ता चक्रवर्ती की शिकायत भी 150 दिनों से ज्यादा समय से अटकी हुई थी।

स्वर्गीय राजत भूषण चक्रवर्ती की अविवाहित बेटी को पारिवारिक पेंशन दिए जाने का मामला अक्टूबर 2020 से लंबित था।

मुक्ता ने भी वीसी के जरिए अदालत में हिस्सा लिया। 12 मई 2023 को दावा प्रस्तुत करने और सीपीजीआरएएमएस शिकायत दर्ज करने के बावजूद मामला अनसुलझा रहा था।

पीएओ-सीबीडीटी और सीपीएओ दोनों से दस दिनों में मामले की समीक्षा करने और शीघ्र समाधान के लिए फॉलो-अप करने का अनुरोध किया गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिली सुविधा

इस अदालत की खास बात यह रही कि दूर-दराज से पेंशनभोगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सके।

इससे उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ी और घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया।

खासतौर पर बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए यह व्यवस्था बेहद राहत भरी साबित हुई।

पेंशन अदालत की पहल सराहनीय

कार्मिक मंत्रालय की यह पहल पेंशनभोगियों को समय पर न्याय दिलाने में मददगार साबित हो रही है।

कई मामले जो सालों से अटके हुए थे, अब तेजी से निपटाए जा रहे हैं।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी एक मंच पर आकर शिकायतों का तत्काल निपटारा कर रहे हैं।

यह व्यवस्था न केवल पेंशनभोगियों की परेशानी कम कर रही है बल्कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ा रही है।

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