नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की ताजा बैठक में कई बड़े सुधारों का ऐलान किया है. ये बदलाव आम लोगों, किसानों, छात्रों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत भरे हैं. रोजमर्रा की चीजें, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा से जुड़ी चीजें अब सस्ती होंगी, वहीं लग्जरी और हानिकारक सामान पर टैक्स बढ़ेगा. आइए जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा.
क्या होगा सस्ता?
नए जीएसटी नियमों से कई जरूरी सामान और सेवाओं की कीमतें कम होंगी:
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रोजमर्रा की जरूरतें: साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, घी, मक्खन, नमकीन, बच्चों की फीडिंग बोतल और डायपर पर जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5% होगा.
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किसानों के लिए राहत: ट्रैक्टर, इसके टायर, बायोपेस्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और फसल कटाई की मशीनों पर जीएसटी 12% से घटकर 5%.
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स्वास्थ्य सेवाएं: जीवन बीमा, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन और डायग्नोस्टिक किट्स पर जीएसटी पूरी तरह खत्म.
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वाहन: पेट्रोल, CNG, LPG और हाइब्रिड कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों और मालवहन वाहनों पर जीएसटी 28% से घटकर 18%.
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शिक्षा सामग्री: नोटबुक, पेंसिल, क्रेयॉन, चार्ट और ग्लोब पर जीएसटी शून्य.
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इलेक्ट्रॉनिक्स: एसी, 32 इंच से बड़े टीवी, डिशवॉशर और प्रोजेक्टर पर जीएसटी 28% से 18%.
क्या होगा महंगा?
कुछ लग्जरी और हानिकारक सामान की कीमतें बढ़ेंगी:
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तंबाकू और पान मसाला: इन पर 28% जीएसटी के साथ अतिरिक्त सेस जारी रहेगा. भविष्य में 40% जीएसटी लागू हो सकता है.
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बड़ी कारें: 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल और 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल कारों पर 40% जीएसटी.
छोटे कारोबारियों को भी फायदा
जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ तीन दिन में हो जाएगा. इससे छोटे व्यापारियों और MSME को बड़ा लाभ होगा.
सरकार का दावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों को “लोगों के लिए दिवाली का उपहार” बताया है. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे. ये बदलाव आम जनता के लिए राहत भरे साबित हो सकते हैं.
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