PAN–Aadhaar लिंक न किया तो बड़ा झटका: 1 जनवरी 2026 से पैन हो जाएगा बेकार, तुरंत ऐसे करें लिंक

सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। समय पर लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन अमान्य हो जाएगा। इससे टैक्स रिटर्न, बैंकिंग, निवेश, KYC और रिफंड जैसी सेवाओं में रुकावट आ सकती है। ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंकिंग आसान है।

  • PAN–Aadhaar लिंक नहीं तो 1 जनवरी से PAN निष्क्रिय
  • 31 दिसंबर 2025 आख़िरी डेडलाइन
  • बैंक, टैक्स और निवेश पर पड़ेगा सीधा असर
  • अब लिंकिंग टालना पड़ सकता है भारी

नई दिल्ली। देश में आर्थिक और सरकारी प्रक्रियाएं तेजी से डिजिटल होने के साथ, अब पैन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रही, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत बन चुकी है।

आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक न होने पर आपका पैन 1 जनवरी 2026 से अमान्य माना जाएगा। इसका सीधा असर आपके बैंकिंग, निवेश, टैक्स फाइलिंग और रोजमर्रा से जुड़े वित्तीय लेन-देन पर पड़ेगा।

पैन क्यों हो सकता है निष्क्रिय

सरकारी विभाग बताते हैं कि जिन लोगों का पैन 1 जुलाई 2017 से पहले बना है, उनके लिए आधार लिंकिंग करवाना अनिवार्य है। बिना आधार लिंकिंग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर कई जरूरी सुविधाएं रुक जाएंगी।

विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कदम सरकार के KYC सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी कवायद है।

गलत जानकारी से भी हो सकती है दिक्कत

कई बार आधार और पैन में नाम, जन्मतिथि या जेंडर की जानकारी अलग-अलग होने के कारण लिंकिंग फेल हो जाती है। ऐसे में UIDAI की वेबसाइट से आधार विवरण और Protean/UTIITSL के माध्यम से पैन संशोधन कर समस्या हल की जा सकती है।

अगर इसके बाद भी लिंकिंग नहीं होती तो नजदीकी पैन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही आखिरी विकल्प बचता है।

जुड़े नहीं तो किस चीज पर लगेगा ब्रेक

लिंकिंग डेडलाइन मिस होने के बाद जब पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, तब कई काम रुक सकते हैं।

कुछ स्थितियों में टैक्स रिफंड अटक सकता है, बैंक में KYC असफल हो सकती है, म्यूचुअल फंड या शेयर ट्रेडिंग रुक सकती है और वेतन क्रेडिट या लोन अप्रूवल में देरी भी संभव है।

आर्थिक सलाहकार चेतावनी देते हैं कि इनऑपरेटिव पैन के चलते TDS और TCS ज्यादा कट सकता है, जिससे जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

कैसे करें लिंकिंग, बिना किसी झंझट के

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन कर प्रोफाइल सेक्शन में “Link Aadhaar” का विकल्प मिलता है। पैन-आधार नंबर दर्ज करने के बाद 1000 रुपये का शुल्क ई-पे टैक्स के जरिए जमा करना होता है। भुगतान के बाद लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कुछ समय में स्टेटस अपडेट हो जाता है।

स्टेटस चेक करने के लिए भी पोर्टल पर “Link Aadhaar Status” का विकल्प उपलब्ध है। वहां तीन में से कोई एक मैसेज दिखाई देगा – Linked, Not Linked या In Process।

अंतिम महीनों की उलटी गिनती

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सरकार डेडलाइन बढ़ाने के मूड में नहीं दिख रही। ऐसे में साल खत्म होने के इंतजार में रहने वाले लोग नए साल की शुरुआत परेशानी से न करें, इसकी जिम्मेदारी अभी की कार्रवाई पर निर्भर करती है। अच्छी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया घर बैठे सिर्फ कुछ मिनटों में पूरी की जा सकती है।

आर्थिक प्रशासन में पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने की दिशा में यह लिंकिंग एक अहम कड़ी है। इसलिए अगर आपका पैन अभी तक आधार से नहीं जुड़ा है तो यह सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक चेतावनी है।

31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक करा लें, नहीं तो नए साल में कोई भी बैंकिंग काउंटर, टैक्स पोर्टल या निवेश प्लेटफॉर्म आपके लिए बंद दरवाजे जैसा महसूस हो सकता है।

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