हरियाणा में बिजली बिल पर बड़ी राहत: सेटलमेंट स्कीम में छूट का मौका
हरियाणा में बिजली बिल बकाया रखने वाले 22 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने बकाया बिलों के निपटारे के लिए एक खास सेटलमेंट स्कीम शुरू की है. इस स्कीम के तहत बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को छूट और सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा. अगर आप भी डिफॉल्टर हैं, तो ये मौका न चूकें वरना सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
क्या है सेटलमेंट स्कीम?
हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत:
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एकमुश्त भुगतान पर 10% बिल छूट और 100% सरचार्ज माफी.
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किस्तों में भुगतान करने पर भी 100% सरचार्ज माफी.
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औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को 50% तक सरचार्ज में छूट.
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस स्कीम का फायदा उठाकर अपने बकाया बिल जमा करवाएं.
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बिजली निगमों का भारी घाटा
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) इस समय भारी घाटे में हैं. दोनों निगमों के पास 7695.62 करोड़ रुपये बकाया हैं जिसमें ग्रामीण, शहरी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सरकारी विभाग शामिल हैं. सबसे ज्यादा बकाया ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं (4400 करोड़) और इंडस्ट्रियल क्षेत्र (1063 करोड़) का है. सरकारी विभागों पर भी 389 करोड़ रुपये बकाया हैं.
डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की स्थिति
हरियाणा में कुल 22,21,315 उपभोक्ता डिफॉल्टर लिस्ट में हैं. इनके बकाया बिल हजारों से लेकर लाखों रुपये तक पहुंच गए हैं. कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं और बाकियों को भी चेतावनी दी गई है कि बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटे जाएंगे.
जल्दी करें – कार्रवाई से बचें
ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा है कि इस स्कीम का लाभ न उठाने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली निगम सख्त कदम उठाएगा. अगर आपका बिल बकाया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपने बिजली कनेक्शन को सुरक्षित करें.
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