हरियाणा सरकार ने ITI पास युवाओं के लिए नौकरी के रास्ते आसान करने वाला एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में एक साल या उससे ज्यादा की अप्रेंटिसशिप को एक साल के कार्य अनुभव के बराबर माना जाएगा। इस फैसले से ITI स्नातकों को सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों में अनुभव की शर्त पूरी करने में आसानी होगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस बारे में एक पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया है कि जिनके पास अप्रेंटिसशिप नियम 1992 की अनुसूची-1 के तहत ITI की योग्यता और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (NAC) है, उनकी एक साल या उससे ज्यादा की अप्रेंटिसशिप को कार्य अनुभव के रूप में गिना जाएगा। यह नियम उन नौकरियों के लिए लागू होगा, जहां शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ अनुभव की भी जरूरत होती है।
यह नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और राज्य नियंत्रित संस्थानों को अपने नियमों में बदलाव करने को कहा है, ताकि NAC धारकों को इसका पूरा फायदा मिल सके। यह कदम केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार उठाया गया है।
इस पहल से हरियाणा के हजारों ITI पास युवाओं को अपनी स्किल्स के आधार पर बेहतर रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह कदम न केवल युवाओं को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि प्रदेश में कौशल विकास को भी बढ़ावा देगा।
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