हरियाणा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे प्ले स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, आयोग ने दी सख्त चेतावनी

बाल अधिकार आयोग की सख्त पहल (Child Rights Commission’s Strict Initiative) : राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission for Protection of Child Rights) ने जिले में बिना पंजीकरण (registration) चल रहे निजी प्ले स्कूलों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। आयोग ने कहा है कि जो संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद कराया जाएगा।

राज्य बाल अधिकार आयोग ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले निजी प्ले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए जल्द पंजीकरण का निर्देश जारी किया गया है।

बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

आयोग के सदस्य गणेश कुमार और सुमन राणा ने शुक्रवार को लोक निर्माण विश्राम गृह (Public Works Rest House) में अधिकारियों और स्कूल संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के अधिकारों (rights), सुरक्षा (safety) और निजी संस्थानों की जवाबदेही (accountability) पर विशेष जोर दिया।

शिकायत होने पर तुरंत रिपोर्ट करें

आयोग की सदस्य सुमन राणा ने बताया कि यदि किसी भी स्कूल में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार (misconduct) या अधिकारों का उल्लंघन (violation of rights) होता है, तो इसकी जानकारी तत्काल जिला बाल कल्याण समिति (District Child Welfare Committee) को दी जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया जारी

जिला बाल संरक्षण अधिकारी (District Child Protection Officer) दीपिका यादव ने बताया कि जिले में प्ले स्कूलों के पंजीकरण की प्रक्रिया ‘सरल हरियाणा पोर्टल’ (Saral Haryana Portal) पर जारी है। साथ ही, जिला कार्यक्रम अधिकारी (District Programme Officer) शालू यादव ने सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

आयोग की टीम लगातार निगरानी में

अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता (top priority) है। इसलिए जो भी प्ले स्कूल बिना पंजीकरण के पाए जाएंगे, उन पर तत्काल कार्रवाई (immediate action) होगी। आयोग की टीम लगातार मॉनिटरिंग (monitoring) कर रही है ताकि पंजीकरण प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके।

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Saloni Yadav

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