हरियाणा सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy) में बड़ा बदलाव, अब दंपति कर्मचारियों को मिलेंगे 5 बोनस अंक

Haryana Transfer Policy: नई ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरीहरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के ट्रांसफर प्रक्रिया (Transfer Process) को और अधिक पारदर्शी (Transparent) और निष्पक्ष (Fair) बनाने के लिए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 (Model Online Transfer Policy 2025) में संशोधन को मंजूरी दी गई।

पति-पत्नी कर्मचारियों को मिलेंगे अतिरिक्त अंक (Additional Points) नई नीति के तहत, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका जीवनसाथी (Spouse) हरियाणा सरकार, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के विभाग, बोर्ड या संगठन में नियमित कर्मचारी (Regular Employee) के रूप में कार्यरत है और जिनकी पोस्टिंग हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में है, उन्हें 5 अंक (Points) दिए जाएंगे।

हालांकि ये योग्यता अंक (Eligibility Points) किसी दंपति में से केवल एक सदस्य को ही मिलेंगे ताकि दोनों को एकसाथ लाभ का दावा न मिले।

इस संशोधित नीति का उद्देश्य राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर में समान अवसर सुनिश्चित करना (Ensure Equal Opportunity) और सिस्टम में पारदर्शिता को बढ़ाना है। इससे कर्मचारियों की आंतरिक संतुष्टि (Employee Satisfaction) और पोस्टिंग से संबंधित विवादों (Post-related Disputes) में कमी आने की उम्मीद है।

हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। नई नीति के तहत पति-पत्नी में से एक को 5 बोनस अंक दिए जाएंगे ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया और पारदर्शी बने।

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Saloni Yadav

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