हरियाणा में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की मदद, धोखे से लिए पैसे तो 12 फीसदी ब्याज के साथ लौटानी होगी रकम
हरियाणा सरकार 25 सितंबर से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. मंगलवार को सरकार ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी. लेकिन साथ में सरकार की तरफ से शख्त नियम भी लागु कर दिए है जिसके अनुसार अगर गलत तरीके से किसी ने योजना का लाभ लिया तो उसको 12 फीसदी ब्याज के साथ में पुरे पैसे लौटाने होंगे. इसके साथ ही सरकार ने पैसे लौटाने के लिए भी कुछ शर्तों को लागु किया है.

अगर प्रदेश की किसी भी महिला को इस योजना का लाभ लेना है तो सबसे पहले महिलाओं को लाडो लक्ष्मी ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इस ऐप से न सिर्फ पंजीकरण होगा बल्कि पहचान सत्यापन, शिकायत निवारण और निगरानी भी की जाएगी. रजिस्ट्रेशन के बाद महिलाओं को एक पंजीकरण आईडी मिलेगी जिसके आधार पर सीआरआईडी (सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट) 15 दिनों में परिवार पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों से सत्यापन करेगा. सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को SMS के जरिए सूचना दी जाएगी.
हर महीने महिलाओं को ऐप के जरिए चेहरे का सत्यापन और लाइवनेस डिटेक्शन (बायोमेट्रिक सुरक्षा) पूरा करना होगा. सीआरआईडी हर महीने SMS भेजकर इसकी याद भी दिलाएगा.
योजना की खास बातें क्या है?
अगर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरती है जैसे कोई सदस्य नौकरी पा लेता है या परिवार गरीबी रेखा से बाहर हो जाता है तो इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा. इसके अलावा और भी नियम है देखिये –
- लाभार्थी की मृत्यु पर भी भुगतान रुक जाएगा.
- महिलाएं चाहें तो 2100 रुपये से कम राशि लेने का विकल्प भी चुन सकती हैं.
- एक मोबाइल से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं.
ये वाला सख्त नियम भी लागू
अगर किसी महिला ने गलत जानकारी देकर लाभ लिया तो उसे राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी. समाज कल्याण अधिकारी को यह राशि वसूलने का अधिकार होगा. अगर राशि नहीं लौटाई गई तो हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम के तहत परिवार के सदस्यों (पति या बेटे) से वसूली होगी. संपत्ति न होने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.
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योजना के पैसे के भुगतान की शर्तें
आपकी जानकारी के लिए बता दें की भुगतान उसी महीने से शुरू होगा जिस महीने पंजीकरण आईडी बनेगी. राशि अगले महीने से मिलेगी. लगातार दो महीने तक भुगतान विफल होने पर सहायता रुक जाएगी. इसे दोबारा शुरू करने के लिए बैंक खाता विवरण को परिवार पहचान पत्र में अपडेट करना होगा.
कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह योजना पारदर्शी और तकनीक आधारित होगी ताकि सही लाभार्थियों तक मदद पहुंचे.