हरियाणा सरकार ने अपने संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है। अगर आप हरियाणा में संविदा पर काम कर रहे हैं और पांच साल से नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ अब लागू हो चुका है।
इस नए कानून के तहत पांच साल से काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी अब सुरक्षित हो जाएगी। इस लेख में हम आपको इस कानून की शर्तों और इसके फायदों के बारे में आसान भाषा में बताएंगे।
हरियाणा सरकार का यह कदम संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने और उनके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।
इस कानून से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो लंबे समय से अनुबंध पर काम कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
इस कानून का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी:
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पांच साल की सेवा: कर्मचारी को 15 अगस्त, 2024 तक कम से कम पांच साल की नौकरी पूरी करनी होगी।
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हर साल 240 दिन काम: हर साल में कर्मचारी को कम से कम 240 दिन का वेतन मिला होना चाहिए।
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पद की प्रकृति: अगर कर्मचारी ने एक ही साल में अलग-अलग पदों (उच्च या निम्न) पर काम किया है, तो भी उसकी सेवा गिनी जाएगी, बशर्ते 240 दिन की शर्त पूरी हो।
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विवाह की स्थिति: अगर कर्मचारी ने एक से ज्यादा शादी की है और उसका पहला जीवनसाथी जीवित है, तो उसे इस कानून का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, तलाकशुदा कर्मचारी जो दूसरी शादी कर चुके हैं, वे कुछ मामलों में छूट पा सकते हैं।
संविदा कर्मचारियों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
इस कानून के लागू होने से संविदा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलेंगी, जो पहले केवल पक्के कर्मचारियों को मिलती थीं। ये हैं कुछ प्रमुख लाभ:
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वेतन में बढ़ोतरी: हर साल वेतन में बढ़ोतरी होगी।
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महंगाई भत्ता: संविदा कर्मचारियों को भी अब महंगाई भत्ता मिलेगा।
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अवकाश की सुविधा: आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश लेने का हक मिलेगा।
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सेवा पुस्तिका: कर्मचारी की सेवा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।
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पदोन्नति और स्थानांतरण: नौकरी में पारदर्शिता के साथ पदोन्नति और स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी।
इन सबके अलावा, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से ज्यादा सैलरी मिलेगी। उदाहरण के लिए, पांच साल की नौकरी वाले कर्मचारियों को 5% ज्यादा वेतन, आठ साल वालों को 10% ज्यादा, और इससे ज्यादा समय वालों को 15% ज्यादा वेतन मिलेगा। साथ ही, हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन में बढ़ोतरी होगी।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
कुछ कर्मचारी इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। जैसे:
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जिन्होंने एक से ज्यादा शादी की हो और पहला जीवनसाथी जीवित हो।
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जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं।
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जिन्होंने 15 अगस्त, 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी नहीं की हो।
यह कानून हरियाणा में करीब 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) या आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। इस कानून से उनकी नौकरी 58 साल की उम्र तक सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही, उन्हें पक्के कर्मचारियों जैसे लाभ मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
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