चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) में वार्षिक आय अपडेट करने को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अगर आपने अपनी फैमिली ID में आय की जानकारी अपडेट नहीं की है तो जल्दी करें। ऐसा न करने पर हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण स्वतः आपकी आय को 3 लाख रुपये मान लेगा। और ऐसे में अगर आपकी सालाना आय 3 लाख काउंट होती है तो आपको कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है.
क्या है नया नियम?
आपकी जानकारी के लिए बता दें की हरियाणा के परिवार पहचान प्राधिकरण ने उन परिवारों को चिह्नित किया है जिनकी फैमिली ID में आय शून्य या गलत दर्ज है। कुछ मामलों में परिवार के मुखिया के निधन के कारण भी आय शून्य दिखाई गई है। ऐसे परिवारों को SMS के जरिए सूचित किया जा रहा है। विभाग ने आय अपडेट करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इस दौरान आपको अपनी आय स्व-घोषित करनी होगी। अगर कोई परिवार ऐसा नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट सरकार की तरफ से उस परिवार की आय को 3 लाख मान लिया जाये।
जिन परिवारों ने पीपीपी में अपने परिवार की सालाना आय को शून्य दिखाया हुआ है उनके लिए सरकार की तरफ से 7 दिन का समय दिया गया है जिसमे वे सभी परिवार अपनी आय को घोषित कर सकते है.
कैसे करें अपडेट?
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नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं।
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अपनी फैमिली ID और आय की सही जानकारी दें।
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आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्व-घोषित आय का ऐफिडेविट जमा करें।
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इसके बाद, क्रीड द्वारा आपकी आय का सत्यापन किया जाएगा।
क्यों है जरूरी?
झज्जर के क्रीड मैनेजर दीपक चौहान ने बताया कि जिन परिवारों की आय शून्य या अपडेट नहीं है उनकी फैमिली ID में आय को 1.80 लाख से 3 लाख रुपये तक दर्ज किया जा सकता है। हाल ही में 3.28 लाख AAY और SBPL राशन कार्ड रद्द किए गए क्योंकि कई परिवारों ने अपनी आय ठीक नहीं की थी। सही आय अपडेट न होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है।
अभी करें अपडेट
हरियाणा सरकार की इस पहल का मकसद पारदर्शिता और सही डेटा सुनिश्चित करना है। अगर आपके पास SMS आया है, तो तुरंत CSC सेंटर पर संपर्क करें और अपनी फैमिली ID अपडेट करें। समयसीमा के बाद स्वतः आय अपडेट होने पर लाभकारी योजनाओं से वंचित होने का खतरा हो सकता है।
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