हरियाणा सरकार ने राज्य के अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को हर महीने 1850 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद उन बच्चों को सहारा देना है जिनके पास माता-पिता या अभिभावक नहीं हैं।
कौन ले सकेगा इस योजना का लाभ
इस पेंशन योजना का फायदा वही बच्चे उठा सकेंगे जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है और उनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से नीचे है। साथ ही आवेदक को कम से कम 5 साल से हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे जो वाकई बेसहारा हैं।
जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी जिनमें बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पांच वर्षों का पारिवारिक पहचान पत्र (फैमिली आईडी) शामिल हैं। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो 5 साल से अधिक रिहायश का हलफनामा दिया जा सकता है।
पात्र आवेदक अपना आवेदन नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ सभी दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी देना जरूरी होगा। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में कदम
सरकार का कहना है कि इस योजना से कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा या जीवन की आवश्यक जरूरतों से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि समय पर आर्थिक सहायता मिलने से ऐसे बच्चे अपने भविष्य को संवार सकेंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
