ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ी: अब 16 सितंबर तक मिला मौका
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक दिन और बढ़ा दिया है. अब वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए रिटर्न 16 सितंबर 2025 तक जमा किए जा सकते हैं. पहले यह तारीख 15 सितंबर 2025 थी.

करदाताओं के लिए राहत की खबर
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि यह फैसला करदाताओं की सहूलियत को ध्यान में रखकर लिया गया है. पहले 31 जुलाई 2025 की समयसीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था, लेकिन अब इसे एक दिन और आगे बढ़ाया गया है. इस बदलाव की आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी होगी. यह कदम उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए.

क्यों लिया गया यह फैसला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ समय से ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें आ रही थीं. इसे देखते हुए सीबीडीटी ने यह कदम उठाया है. आयकर नीति और मीडिया आयुक्त वी. राजिथा ने कहा, “हमारा मकसद करदाताओं को आसानी से रिटर्न दाखिल करने में मदद करना है.” यह कदम टैक्स प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है.
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए. इससे आखिरी समय में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है. अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो अब आपके पास 16 सितंबर तक का समय है.