नौकरी बदलते ही कभी ना निकाले अपना PF का पैसा, हो सकता है आपको बड़ा नुकसान 

प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का एक मजबूत आधार होता है. लेकिन कई लोग नौकरी बदलते ही अपने PF खाते से पैसा निकाल लेते हैं जो लंबे समय में बड़ा नुकसान दे सकता है. इन लोगों को नौकरी बदलते ही बस एक ही काम याद रहता है की PF का पैसा कब खाते में आये लेकिन ये लोग ऐसी जगह पर सबसे बड़ी गलती करते है. आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और इसका सही विकल्प क्या है.

PF का पैसा क्यों है खास?

भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित PF खाता एक ऐसी बचत योजना है जो रिटायरमेंट के लिए वित्तीय सहारा देती है. हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% PF खाते में जाता है और इतना ही हिस्सा आपकी कंपनी भी जमा करती है. इस राशि पर मिलने वाला ब्याज (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8.25%) बाजार के अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में काफी अच्छा है. यह ब्याज कंपाउंडिंग के जरिए आपकी बचत को कई गुना बढ़ाता है.

PF पैसा निकालने से क्या नुकसान?

    • कंपाउंडिंग का फायदा खत्म: अगर आप नौकरी बदलते ही PF का पैसा निकाल लेते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू देखने को नहीं मिलता है और इससे मिलने वाला लाभ रुक जाता है. लंबे समय तक पैसा जमा रहने पर यह कई गुना बढ़ता है जो रिटायरमेंट के समय बड़ी रकम बन सकता है.
    • टैक्स की मार: अगर आप 5 साल से पहले PF का पैसा निकालते हैं तो उस पर टैक्स लग सकता है. वहीं 5 साल पूरे होने पर निकासी टैक्स-फ्री होती है.
    • पेंशन का नुकसान: PF का एक हिस्सा एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है. अगर आप EPS फंड से पैसा निकाल लेते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा.

नौकरी बदलने पर क्या करें?

नौकरी बदलने पर PF खाते से पैसा निकालने के बजाय उसे नई कंपनी में ट्रांसफर कराएं. यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन UAN पोर्टल के जरिए बहुत आसान है. कुछ ही क्लिक में आप अपने PF बैलेंस को नई कंपनी के खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं. इससे आपका पैसा बढ़ता रहेगा और रिटायरमेंट के समय आपको एकमुश्त बड़ी राशि मिलेगी.

टैक्स बचत का फायदा

PF में जमा राशि पर टैक्स छूट भी मिलती है. अगर आपका सालाना PF कॉन्ट्रीब्यूशन ₹2.5 लाख तक है तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है. लेकिन अगर यह राशि ₹2.5 लाख से ज्यादा है तो अतिरिक्त ब्याज पर टैक्स लग सकता है. इसके अलावा अगर आपका PF खाता 3 साल तक निष्क्रिय रहता है तो उस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स के दायरे में आ सकता है.
हालांकि जब भी इंसान नौकरी बदलता है तो अपने आने वाले समय को सुरक्षित करने के लिए पैसे निकाल ही लेता है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है. नौकरी बदलने पर तुरंत PF का पैसा निकालना भले ही आसान लगे लेकिन यह आपके भविष्य की वित्तीय स्थिरता को कमजोर कर सकता है. अपने PF खाते को ट्रांसफर करें और कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं. इससे न सिर्फ आपकी बचत बढ़ेगी बल्कि रिटायरमेंट के समय आपको एक मजबूत वित्तीय सहारा भी मिलेगा.

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Saloni Yadav

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