केवल दो दिन बाकी, जल्द करें ITR फाइल, 24×7 हेल्पडेस्क दे रहा सहायता

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तेजी से नजदीक आ रही है. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं. विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करें.

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24×7 हेल्पडेस्क दे रहा सहायता

विभाग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए 24×7 हेल्पडेस्क उपलब्ध है. आप कॉल, लाइव चैट, WebEx सेशंस या X प्लेटफॉर्म के जरिए सहायता ले सकते हैं. विभाग ने कहा

“हमारी कोशिश है कि हर टैक्सपेयर आसानी से रिटर्न फाइल कर सके.”

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क्यों बढ़ाई गई थी डेडलाइन?

इस साल मई में इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइलिंग की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की थी. इसका कारण ITR फॉर्म में किए गए बदलाव और ई-फाइलिंग सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत थी. इसके अलावा, ITR-1, ITR-2 और ITR-4 जैसी यूटिलिटीज को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया गया ताकि छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स को आसानी हो.

पेनल्टी से बचें, समय पर करें फाइलिंग

अगर आप 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करते तो आपको विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा. इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय है लेकिन पेनल्टी देनी होगी:

  • सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए ₹5000.

  • ₹5 लाख से कम आय वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ₹1000.

तकनीकी समस्याओं की शिकायत

कई टैक्स प्रोफेशनल्स ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं आ रही हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि डेडलाइन बढ़ने की संभावना कम है.

पिछले साल का रिकॉर्ड

पिछले असेसमेंट ईयर 2024-25 में 7.28 करोड़ ITR फाइल हुए थे, जो कि 2023-24 से 7.5% ज्यादा था. इस बार भी विभाग को उम्मीद है कि रिकॉर्ड संख्या में रिटर्न फाइल होंगे. टैक्सपेयर्स से अपील है कि वे समय रहते ITR फाइल करें और पेनल्टी से बचें. अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पडेस्क से संपर्क करें.

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