आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तेजी से नजदीक आ रही है. लेकिन टैक्सपेयर्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इनकम टैक्स पोर्टल पर बार-बार आने वाली तकनीकी खामियां और देर से जारी हुई यूटिलिटीज ने फाइलिंग प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है. टैक्सपेयर्स का कहना है कि समय की कमी और सिस्टम की समस्याओं ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
सिर्फ 5 करोड़ रिटर्न फाइल, पिछले साल से कम
टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार अब तक केवल 5 करोड़ ITR फाइल किए गए हैं. पिछले साल 31 जुलाई तक यह आंकड़ा 7.28 करोड़ था. यानी इस बार करीब 3 करोड़ रिटर्न अभी भी लंबित हैं. टैक्स सलाहकार रमेश शर्मा ने बताया “ITR-1 और ITR-2 की यूटिलिटी देर से आई, और ITR-5 तो पिछले हफ्ते ही जारी हुई. ऐसे में टैक्सपेयर्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला.”
समयसीमा बढ़ाने की मांग
टैक्स प्रोफेशनल्स और ट्रेड संगठनों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) से डेडलाइन बढ़ाने की अपील की है. उनका कहना है कि तकनीकी समस्याओं और देरी से जारी यूटिलिटीज के कारण टैक्सपेयर्स को अनुपालन में दिक्कत हो रही है. हालांकि, सरकार ने अभी तक समयसीमा बढ़ाने पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया है.
अगर डेडलाइन नहीं बढ़ी, तो 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा, वरना जुर्माना लग सकता है. टैक्सपेयर्स को सलाह दी जा रही है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें.
आपकी क्या राय है?
अपनी प्रतिक्रिया यहां साझा करें — हमें जानकर खुशी होगी कि आप इस खबर के बारे में कैसा महसूस कर रहे है!