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हर पात्र को मिलेगा खाद्य सुरक्षा का लाभ: मंत्री गोदारा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नई राशन दुकानें खोलने के लिए 500 राशन कार्ड या 2000 यूनिट का मानक है। हालांकि जनहित और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर को इस मानक में छूट देने का अधिकार दिया गया है। यह व्यवस्था 10 मई, 2025 के आदेश से लागू की गई है। - मंत्री गोदारा

by Vinod Yadav
हर पात्र को मिलेगा खाद्य सुरक्षा का लाभ: मंत्री गोदारा

जयपुर। राजस्थान सरकार प्रदेश के हर पात्र नागरिक को खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में यह बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने गठन के आठ महीनों में ही पूरे प्रदेश में सतर्कता और आवंटन समितियां बना दी हैं। ये समितियां हर तीन महीने में नियमित बैठकें कर रही हैं ताकि उचित मूल्य की दुकानों का संचालन सुचारू हो।

मंत्री गोदारा ने विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायक रविंद्र सिंह भाटी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उचित मूल्य की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने विधायकों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने क्षेत्र की दुकानों की जांच करें और योजना को पारदर्शी बनाने में मदद करें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नई दुकानें खोलने के लिए 500 राशन कार्ड या 2000 यूनिट का मापदंड है। हालांकि जनहित और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टरों को इन नियमों में छूट देने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 10 मई, 2025 को जारी किया गया।

मंत्री ने बताया कि शिव विधानसभा क्षेत्र में 192 उचित मूल्य दुकानें चल रही हैं। जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक इनमें से 86 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण और आदेशों की प्रतियां उन्होंने विधानसभा में पेश कीं।

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